नगर निगम की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नगर क्षेत्र के भीतर मांस की दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह प्रस्ताव मेयर श्रीमती किरण जैसल द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से मंज़ूरी प्रदान की।
धार्मिक नगरी की गरिमा, स्वच्छता एवं सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नगर निगम का मानना है कि शहर के भीतर मांस की दुकानों का संचालन इन मूल्यों के अनुरूप नहीं है, इसलिए इन्हें नगर सीमा से बाहर निर्धारित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा।
प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध केवल नगर क्षेत्र के भीतर मांस की दुकानों के संचालन और व्यावसायिक बिक्री पर लागू होगा। आम नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए बाहर से मांस लाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी।
इसके अतिरिक्त, नगर सीमा के भीतर ऑनलाइन माध्यम से कच्चा मांस मंगाने पर भी प्रतिबंध लागू किया गया है। सभी ऑनलाइन फूड डिलीवरी एग्रीगेटर्स को इस नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस निर्णय का सम्मान करते हुए सहयोग प्रदान करें, ताकि शहर की धार्मिक पहचान, स्वच्छता और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखा जा सके।
